Some important facts related to Indian Constitution in hindi
ONLINE EXAM PREPARATIONOctober 09, 20170
भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:-
संविधान सभा के लिए कुल 296 सदस्यों का चुनाव किया गया जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों से तथा चार सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ ।
संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया तत्पश्चात स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया ।
संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन अगस्त 1947 में हुआ जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई।
संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरु के द्वारा किया ।
गया संविधान सभा का प्रमुख संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव को चुना गया ।
संविधान के कुल 22 भाग है जिसमें 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद शामिल है ।
संविधान के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक दोनों है संविधान में इकहरी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है।
संविधान का स्त्रोत भारत की जनता को माना गया है।
उद्देशिका का मूल स्वरूप 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया ।
42 वे संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए ।
दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है।
वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है।
समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार में शामिल नहीं है
संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है
नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख राज्यपाल शासन संचालित करता है
राष्ट्रपति राज्यसभा में भारत सदस्यों को मनोनीत करता है
लगातार दो बार राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे
राष्ट्रपति शासन संसद का अभिन्न अंग होता है
राष्ट्रपति देश के प्रति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है
संविधान के मूल कर्तव्य का समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया
राज्यसभा संसद का स्थाई सदन है
लोक सभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का दसवां भाग है
लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वी जी मालवंकर थे
प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी
राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष 30 वर्ष होती है
सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति करता है
मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं
मंत्रिपरिषद में कैबिनेट राज्य मंत्री तथा उप मंत्री भी शामिल होते हैं
लोक लेखा समिति का सभापति आमतौर विपक्ष के किसी सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है
लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रम से 12 और 7 सदस्य शामिल होते हैं
प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं तथा यह सभी लोकसभा से होते हैं
विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं
राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे
भारतीय संविधान के संसदीय सरकार की स्थापना की है
भारतीय सरकार का विधिक सलाहकार महान्यायवादी यानी अटार्नी जनरल होता है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है
उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक की होती है
किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकती है
विधान परिषद में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है
विधान परिषद के स्थाई सदन होता है
विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है
राज्य की आकस्मिक निधि की अनुमति राज्यपाल देता है
राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है
राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है
पंचायत राज अधिनियम 73 वा संविधान संशोधन द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया था सर्वप्रथम पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान में की गई